तीन व्यक्तियों ने अलग-अलग नाम से गलत पते दर्शाकर अपनी फर्में खोली, कुछ ही महीनों में करीब 120 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया। सीजीएसटी (सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स) ने जब व्यापारिक लेनदेन की जांच की तो उनका पता फर्जी पाया गया।
शहर कोतवाली पुलिस ने तीनों फर्म के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीजीएसटी के अधिकारियों की मानें तो इन तीनों आरोपितों ने केंद्र सरकार को करीब 24 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाई है।
निरीक्षक सीजीएसटी नेहरू कालोनी अंशुल बड़वाल पुलिस को दी तहरीर में बताया कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर में आनलाइन आवेदन के माध्यम से मैसर्स ठाकुर ट्रेडर्स के नाम से प्रोपराइटर संजय ठाकुर ने जीएसटी में अपनी फर्म को पंजीकृत किया। फर्म का पंजीकरण 21 अप्रैल 2022 को हुआ था।
कुछ महीनों में ही फर्म की ओर से 120 करोड़ रुपये का व्यापार दिखाया गया। अचानक हुए इस बड़े व्यापारिक लेनदेन को सीजीएसटी कर अपवंचन शाखा की टीम को संदेह हुआ। इस पर टीम ने फर्म की ओर से दिए गए पते संजय ठाकुर निवासी इंद्रा कालोनी नेशविला रोड पर जाकर जांच की तो पता चला कि यहां संजय ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है।