कैबिनेट ने उत्तराखंड कूड़ा फेंकना व थूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016 में संशोधन को मंजूरी दी। अधिनियम का उल्लंघन करने पर पूर्व में पांच हजार के अर्थदंड व छह माह की सजा का प्रविधान था। अब 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने और थूकने पर प्रतिबंध से संबंधित प्रविधानों में सरकार ने बदलाव का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य में लागू उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसमें अधिनियम में शामिल सजा के प्रविधान को विलोपित किया गया है, जबकि निरंतर अपराध की स्थिति में अर्थदंड की राशि पांच सौ रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दी गई है।