दून के नेशविला रोड निवासी संजय चांदना ने पंजाब नेशनल बैंक की नारी शिल्प मंदिर मार्ग शाखा के प्रबंधक को पक्षकार बना कर आयोग में वाद दायर किया था। उनका कहना था कि उनके बेटे रोशन चांदना का उक्त बैंक में खाता है।
साइबर ठगी के शिकार उपभोक्ता को हुए नुकसान की भरपाई बैंक को करनी होगी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक को उपभोक्ता के खाते से निकाली गई रकम 30 दिन के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। बैंक की तरफ से उपभोक्ता को 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी दिए जाएंगे।